अतिवृष्टि से गिरा मकान, सदमे से पति का स्वर्गवास हुआ, परेशान जानीबाई ने कलेक्टर के समक्ष सहायता के लिये जनसुनवाई में दिया आवेदन
उज्जैन। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, अपर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता, श्री जीएस डाबर और अन्य अधिकारियों द्वारा मंगलवार को बृहस्पति भवन में तकरीबन 110 आवेदनों पर जनसुनवाई की गई। पंवासा मक्सी रोड निवासी जानीबाई पति कनीराम ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर गुहार लगाई कि पिछले दिनों उज्जैन में हुई अतिवृष्टि के कारण उनका मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। उसके कुछ दिन बाद मकान गिरने के सदमे से उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में प्रार्थिया अकेली और असहाय है। अत: उसे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये। इस पर कलेक्टर श्री मिश्र ने तत्काल तहसीलदार उज्जैन को प्रार्थिया को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
फ्रीगंज निवासी संजू बिड़वाल पिता भेरूसिंह ने आवेदन देकर शिकायत की कि फ्रीगंज में कालिदास मार्ग पर साफ-सफाई बनाये रखने के उद्देश्य से वहां मौजूद अतिक्रमण हटाया जाये। इस पर नगर निगम के झोनल आफिसर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
बड़नगर निवासी अरविन्द राठौर पिता बाबूलाल राठौर ने आवेदन दिया कि वे वर्तमान में जनपद पंचायत बड़नगर में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ हैं। गत जून-2019 में जनपद पंचायत बड़नगर के द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु बैठक रखी गई थी, जिसमें आवेदक की उच्च श्रेणी लिपिक सह लेखापाल के रिक्त पद पर पदोन्नति की जाना थी, परन्तु वह नहीं की गई है। आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता की पात्रता नहीं है। अत: उनके प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जाये। इस पर सीईओ जिला पंचायत को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
नागदा निवासी बद्रीलाल पिता हीरालाल प्रधान ने आवेदन देकर शिकायत की कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण उनकी 10 बीघा जमीन में लगी सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, अत: उन्हें इसका मुआवजा दिलवाया जाये। इस पर तहसीलदार नागदा को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
नृसिंह घाट कॉलोनी निवासी श्यामा पति ताराचन्द ने आवेदन दिया कि उनके दादा ससुर के नाम के मकान का बंटवारा कराया जाये, क्योंकि इस वजह से आयेदिन उनके परिवार में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। प्रार्थिया ने इस सम्बन्ध में पहले भी नगर पालिक निगम में आवेदन दिया था, परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस पर कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिक निगम को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
चिमनगंज मंडी निवासी रामनन्दन पिता रामप्रताप ने आवेदन दिया कि वे चिमनगंज मंडी के समीप मकोड़ियाआम नाका गणेश नगर में अकेले रहते हैं। वे 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तकरीबन एक साल पहले दुर्घटना में घायल होने के कारण वे एक पैर से विकलांग भी हो चुके हैं तथा चलने-फिरने में असमर्थ हैं, अत: शासन की योजना अनुसार उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाये। इस पर लोक सेवा गारंटी के प्रभारी अधिकारी को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
तराना निवासी रूखसारबी ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके आवासीय पट्टे पर गांव के कुछ अन्य दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है, अत: उन्हें आवासीय पट्टे का कब्जा दिलवाया जाये। इस पर एसडीएम तराना को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
उर्दूपुरा निवासी रानी सांखला पिता शिवनारायण गेहलोत ने आवेदन दिया कि उर्दूपुरा के समीप स्थित विष्णु सागर एक विख्यात धार्मिक स्थल है, जहां पर विभिन्न देवी-देवताओं के मन्दिर हैं। यह एक अच्छा खासा पिकनिक स्थल भी बन चुका है। प्रार्थिया स्वयं का रोजगार करना चाहती है। वर्तमान में विष्णु सागर तथा इसके आसपास आगन्तुकों के खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं है, अत: उन्हें इस क्षेत्र में केंटिन संचालन की अनुमति प्रदाय की जाये। इस पर धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के प्रभारी अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
तराना निवासी रामलाल पिता जुझार ने आवेदन दिया कि वे ग्राम सुमराखेड़ी में कोटवार हैं और पिछले 25 वर्षों से वे गांव की चौकीदारी करते आ रहे हैं। उनके पास शासन की ओर से कृषि कार्य हेतु दी गई 10 बीघा जमीन है, जिस पर खेती कर वे अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा उन्हें उनकी जमीन पर खेती करने के लिये जाने नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों की जमीन आवेदक की जमीन से कुछ आगे है और ये अपनी मर्जी से वहां का रास्ता रोक लेते हैं। कुछ दिनों पहले उक्त लोगों द्वारा आवेदक के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस पर तहसीलदार तराना को पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
ग्राम देवराखेड़ीखुर्द तहसील उज्जैन निवासी भुवान पिता घीसा ने आवेदन दिया कि उज्जैन पाईप लाइन योजना के अन्तर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप लाइन के निर्माण और उससे सम्बन्धित अन्य कार्य के लिये निर्माण कार्य करने वाली कंपनी द्वारा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि के कुछ हिस्से पर पाईप लाइन डाली गई थी। उस समय आवेदक की गेहूं की फसल खड़ी थी। कुछ हिस्से पर पाईप लाइन डल जाने के कारण उनकी फसल खराब हो गई थी, जिसका मुआवजा लेने के लिये जब उन्होंने उक्त कंपनी से सम्पर्क किया तो उन्हें संतोषजनक जवाब प्रदान नहीं किया गया। इस मामले को एक साल बित गया है, परन्तु उन्हें अभी तक फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस पर तहसीलदार उज्जैन को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
उत्तम नगर मक्सी रोड निवासी रमाकान्त शर्मा पिता आरजी शर्मा ने आवेदन दिया कि उनकी कॉलोनी में नगर निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया नाली निर्माण समय पर पूरा नहीं किया गया है। नाली निर्माण को अधूरे में ही रोक दिया गया है, जिस वजह से कॉलोनी में गन्दगी बढ़ती जा रही है और पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। इस वजह से कई अन्य बीमारियों के उत्पन्न होने का भी खतरा हो गया है। इस पर नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी को नाली निर्माण का इस्टीमेट बताकर समय-सीमा में काम करवाने के निर्देश दिये गये।
कोट मोहल्ला निवासी आरिफा खान पति कासिम खान ने आवेदन दिया कि उन्होंने स्टील के बर्तनों के व्यवसाय के लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु आवेदन दिया था। ऋण बैंक ऑफ इण्डिया महाकाल शाखा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उन्हें ऋण की राशि शाखा से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। बैंक द्वारा उनसे गारंटी की मांग की जा रही है, परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्रार्थिया के पास कोई गारंटी नहीं है। अत: उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाये। इस पर एलडीएम को प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया। इसी प्रकार अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।